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नगरीय निकायो को गौशाला संचालन की जिम्मेदारी एवं पशु संरक्षण केंद्र स्थापित करने वावत नगरीय निकाय मंत्री के नाम एडीएम को दिया ज्ञापन।

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छतरपुर। राष्ट्रीय चेतना एवं विकास मंच द्वारा जिले के कलेक्टर को एक ज्ञापन जिले में गोवंश के सही तरीके से रख रखाव करने के संबंध में सौंपा,संविधान के अनुच्छेद 243 की क्यूं की 12 बी अनुसूची के क्रमांक 13 में देश के सभी नगरीय निकायों को पशु नियंत्रण पशु कल्याण की जिम्मेदारी देने का उल्लेख है। वर्तमान समय कांजी हाउस बंद है। हल ओर बैल गाड़ी का चलन भी न के बराबर है, जिससे पशुओं की उपयोगिता खत्म होने ‌जैसी है। मध्यप्रदेश
नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 123(१) की कंडिका “ट” में कांजी हाउस के साथ पशु कल्याण संरक्षण केंद्र गौशाला की स्थापना शब्द
जोड़ने वावत राष्ट्रीय चेतना एवं विकास मंच संयोजक डी डी तिवारी,सचिव शंकरलाल सोनी संगठन सचिव आर के भट्ट कोषाध्यक्ष आर के मिश्रा
उपाध्यक्ष आनंद शर्मा सहित सभी सदस्यों ने अपर कलेक्टर
मिलिंद नागदेवे को ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर शहर में शन्ति सद्भावना के बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन के प्रमुख कलेक्टर एवं एस पी साहब के प्रयासों की सराहना करते हुए, सहायक कलेक्टर कजोल सिंह जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिक्रम सिंह जी के कुशल सहयोग को सराहा।

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