
छतरपुर। बिजावर- पाटन मुख्य मार्ग से बैरागढ़ तक बन रही सड़क के कार्य में बड़ी मात्रा में वन भूमि से अवैध उत्खनन की खबर सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से दिखाई थी जिसका संज्ञान लेते हुए बिजावर वन विभाग ने अपने क्षेत्र में हुए अवैध उत्खनन के मामले में वन अधिनियम 1927 धारा 33 के अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी 379 में मुरम के अवैध उत्खनन का मामला दर्ज किया है। वन अधिकारी ने बताया कि संबंधित व्यक्ति पर 47 हजार का जुर्माना ठोका है। ज्ञात हो कि लंबे समय से सड़क निर्माण में बैरागढ़ वन भूमि से अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इस अवैध उत्खनन मामले में कथित तौर पर देवीसिंह यादव का नाम सामने आ रहा था। पत्रकारों ने वन अधिकारियों को इस अवैध उत्खनन मामले से अवगत कराया जिस पर वन विभाग ने मामले की जांच कर कार्यवाही की है।








