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कलेक्टर ने अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने पर 11 अनावेदकों पर 3 लाख से अधिक राशि की पेनाल्टी अधिरोपित की

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अनावेदकों ने स्वीकार किया अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण परिवहन

कलेक्टर छतरपुर पार्थ जैसवाल ने 11 अनावेदकों के खिलाफ अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने पर खनिज विभाग में दर्ज प्रकरणों में प्रतिवेदन के आधार पर 18 अक्टूबर को कुल 3 लाख 43 हजार 750 रुपए राशि की पेनाल्टी अधिरोपित कर सम्बन्धित को पेनाल्टी राशि जमा कराने के आदेश दिए गए।जिला खनिज अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि खनिज उत्खनन, परिवहन व भंडारण परिवहन करते हुए पाए जाने पर सहा. खनि अधिकारी द्वारा सभी अनावेदक के वाहन ट्रेक्टर द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त कर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन, तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 19 (1) के उप-नियम 3 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उक्त सम्बंधित पर प्रकरण दर्ज कर संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जिसके जवाब अनावेदक वाहन चालकों ने उपस्थित होकर दिए और बगैर ईटीपी खनिज उत्खनन, परिवहन व भंडारण के अपराध को स्वीकार किया। उपरोक्त प्रकरणों में कलेक्टर श्री जैसवाल द्वारा सम्बन्धित के विरुद्ध पेनाल्टी राशि अधिरोपित कर अनावेदक वाहन चालकों द्वारा अर्थशास्ति व प्रशनन की राशि का भुगतान कर देने के उपरांत प्रकरण का प्रशमन कर वाहन मुक्त करने का खनिज विभाग को निर्देश दिया है।

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