परियोजना अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट देने वाले शिक्षक पर भी मामला दर्ज
छतरपुर। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायत पर दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को अनावेदिका आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्त निवासी ग्राम रावपुर थाना चंदला के विरुद्ध पुलिस जांच हेतु निर्देशित किया गया था। संपूर्ण जांच में पाया गया कि विद्यालय के दाखिला पंजी रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, प्राप्तांक रजिस्टर, टीसी पंजिका पर दूसरे पृथक-पृथक छात्रों के नाम अलग स्याही का प्रयोग कर कूट रचना की गई थी। रजिस्टर में अंकित सहपाठियों से भी पूछताछ की गई जिस पर सहपाठियों ने ऐसी किसी छात्रा को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपिया हमारे साथ नहीं पढ़ी है। आरोपिया द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी लवकुशनगर को आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति हेतु कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की जो अंक सूची उपलब्ध कराई गई थी वह कूट रचित थी साथ ही महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी लवकुशनगर द्वारा मांगी गई सत्यापन रिपोर्ट जो कि आरोपी शिक्षक के हस्ताक्षर से प्राप्त हुई थी, वह भी कूट रचित थी। अत: आरोपिया द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका पर नियुक्ति हेतु कूटरचित कक्षा पांचवी और कक्षा आठवीं की अंकसूची प्रस्तुत करने एवं शिक्षक द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी लवकुश नगर को कूट रचित सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उनके विरुद्ध थाना चंदला में अपराध क्रमांक 04/24 धारा 420, 467, 468, 470, 471 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।








