कुल्हाडी मार कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा
महिला की कुल्हाडी मार कर हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी एक्ट) जिला छतरपुर, श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के न्यायालय ने आरोपी राहुल कुशवाहा को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन कार्यायल छतरपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11/9/2022 को रात करीब 10 बजे फरियादी विशाल अहिरवार अपने घर के अन्दर कमरे में अपनी बहिन मनीषा व छोटे भाई विकास अहिरवार के साथ सो रहा था। घर के बाहर बरामदा में उसके दादा मनका अहिरवार व दादी बिनईयां अहिरवार सो रहे थे। बरामदा व घर के आँगन की लाईट जल रहीं थी। दिनांक 12/9/2022 के रात करीब 01ः30 बजे दादी बिनईयां के चिल्लाने की आवाज आई तो फरियादी विशाल व उसकी बहिन मनीषा जाग गये और खिडकी से देखा राहुल कुशवाहा हाथ में कुल्हाडी लेकर व एक अन्य लडका हाथ में चाकू लेकर दादी बिनाईया अहिरवार के पास खडा है विशाल अहिरवार ने तत्काल बब्लू अहिरवार को फोन लगाया लेकिन उसने फोन नही उठाया तब उसने मनीष अहिरवार को फोन लगाकर बताया कि अभियुक्त राहुल कुशवाहा व एक अन्य लडका कुल्हाडी व चाकू से उसकी दादी बिनाईया एवं उसके दादा मनका को मार कर घायल कर रहे है और उनकी आवाज सुनकर छत पर चढ गये है। मनीष अहिरवार प्राप्त सूचना के फलस्वरूप बब्लू अहिरवार को जगा कर बब्लू के साथ दौडते हुये विशाल के घर तरफ आया तो देखा कि अभियुक्त राहुल कुशवाहा कुल्हाडी लिये हुये तथा विधि विवादित किशोर मंगलदीन कुशवाहा चाकू लिये हुये विशाल अहिरवार की छत से बराती की छत पर कूदकर सीढियो से उतरकर अपने घर के तरफ भाग रहे है। दोनो ने उनका पीछा किया किंतु उन्हे पकड नही सके। विशाल ने कुछ देर पश्चात बब्लू अहिरवार व मनीष अहिरवार की आवाज अपने दरवाजे पर सुना तो उसके साथ-साथ उसकी बहिन ने भी अपने कमरे का दरवाजा खोला इसके पश्चात उन्होने बिनाईया तथा मनका अहिरवार के पास जाकर देखा तो पाया कि बिनाईया के गले में बाई ओर तथा बाये हाथ की कलाई में धारदार हथियार की चोट लगी है तथा मनका अहिरवार की गर्दन व बाये हाथ में घाव के निशान है जिनसे खून निकल रहा है तथा दोनो बेहोश है।
फिर मनीष ने 100 नम्बर को फोन लगाया था। कुछ देर बाद मौके पर थाना गढ़ीमलहरा की पुलिस 100 नम्बर गाड़ी से आ गई थी। फिर फरियादी व गांव के बाबूलाल अहिरवार दादी दादा को इलाज के लिए 100 नम्बर की गाड़ी से जिला अस्पताल छतरपुर लेकर आये थे। जिनको जिला अस्पताल छतरपुर भर्ती कराया था। जिला अस्पताल में डॉक्टर साहब ने बिनईयां को मृत बता दिया था एवं मनका अहिरवार को ट्रामा वार्ड में भर्ती किया था। थाना गढीमलहरा द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी राहुल कुशवाहा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रभारी उपनिदेशक श्री प्रवेश कुमार अहिरवार ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत विशेष न्यायालय (एस.सी.एस.टी एक्ट) श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह जिला छतरपुर के न्यायालय ने आरोपी राहुल कुशवाहा को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड, धारा 307 भादवि में आजीवन कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 459 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं एस.सी.एस.टी एक्ट की धारा 3(2)(अ) में आजीवन कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।










