Home डेली न्यूज़ हम नियमों का पालन करेंगे…, ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों ने ली शपथ

हम नियमों का पालन करेंगे…, ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों ने ली शपथ

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नवागत यातायात प्रभारी ने आयोजित किया कार्यक्रम

छतरपुर। शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए छतरपुर के नवागत यातायात प्रभारी द्वारा ने कमर कस ली है। बीते रोज जहां उनके द्वारा तेज आवाज वाले वाहनों के साइलेंसर निकलवाए थे, तो वहीं सोमवार को उन्होंने शहर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 के खेल मैदान में शहर के ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों को बुलाकर, उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई।यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत ने बताया कि पुलिस जन संवाद कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में शहर के पांच सैकड़ा से अधिक ऑटो एवं ई-रिक्शा चालक शामिल हुए। उपस्थित चालकों से अव्यवस्थित पार्किंग न करने, नियमों का उल्लंघन कर वाहन न चलाने, समस्त दस्तावेज साथ रखने, क्षमता से अधिक सवारियां न बैठाने सहित अन्य नियमों का पालन करने की अपील की गई, जिसके लिए समस्त चालकों ने सहमति जताते हुए यह शपथ ली कि अब से वे यातायात के हर नियम का पालन करेंगे। वहीं यातायात प्रभारी ने यह हिदायत भी दी कि इसके बाद यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।ध्वनि विस्तारक वाहनों के निकलवाए गए साइलेंसरउल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष प्रभावी यातायात अभियान के तहत रविवार की शाम को यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत ने ऐसे वाहनों के साइलेंसर निकलवाए जो ध्वनि विस्तारक साइलेंसरों का उपयोग कर रहे थे या निर्धारित मानकों के विपरीत मॉडिफाइड कराए गए थे। यातायात प्रभारी के निर्देश पर वाहन स्वामियों की सहमति से मैकेनिकल विशेषज्ञों ने निर्धारित मानकों के विपरीत पाए गए साईलेंसरों को निकाला। यह कार्यवाही सोमवार को भी जारी रही, जिसमें वाहन स्वामियों को ध्वनि विस्तारक साइलेंसर को पुन: न लगवाने एवं यातायात नियमों का पालन की शपथ दिलाई गई। यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत ने विभिन्न मार्गो पर संचालित यात्री बसों को रोककर शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दुर्घटना के दौरान या आकस्मिक स्थिति में बचाव में उपयोग हेतु बसों में स्पीड रेगुलेटर, प्राथमिक उपचार किट, अग्निशमन यंत्र एवं दस्तावेज भी चेक किए तथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप वाहन में कमी पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की।

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