खुले पाए जाने तथा इन संरचनाओं पर निर्माण करने पर होगी कार्यवाही
छतरपुर। जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी.आर. ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित व जानमाल एवं लोग शांति को बनाए रखने हेतु छतरपुर जिले की राजस्व सीमा में बोरवेल, बावडिय़ों एवं कुआं आदि इस प्रकार की संरचनाओं में सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। जिले की सीमा अंतर्गत किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा यदि किसी संरचना पर अतिक्रमण किया हो, कमजोर छत बनाकर या छज्जा आदि अन्य किसी प्रकार से ढक दिया हो या कोई दीवार आदि निर्मित कर घातक स्थिति उत्पन्न की हो तो वह इसे तत्काल ठीक कराएं। साथ ही बिना क्रेसिंग के खुले बोरवेल मिलने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी।









