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कुजूर काण्ड की आरोपी आशीराजा की जमानत खारिज

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छतरपुर। छतरपुर कोतवाली के पूर्व टीआई अरविंद कुजूर आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी बनाई गई उनकी कथित प्रेमिका आशीराजा और इसके बॉयफें्रड सोनू राजा को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि दोनों आरोपियों पर टीआई अरविंद कुजूर का अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने, ब्लेकमेल करने और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।गौरतलब है कि 6 मार्च 2025 को छतरपुर के नौगांव रोड पर स्थित पेप्टेक टाउन में किराए के मकान के भीतर कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में ओरछा रोड थाना पुलिस ने टीआई की कथित प्रेमिका आशीराजा और उसके बॉयफ्रेंड सोनू राजा को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। शनिवार को अनुसूचित जाति जनजाति मामलों की विशेष अदालत में न्यायाधीश उपेन्द्र प्रताप सिंह बघेल के समक्ष आरोपी पक्ष की ओर से एडवोकेट रवि पाण्डेय ने जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। इस मौके पर बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष अपने-अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए लेकिन अदालत ने कहा कि मामला गंभीर है और इस स्तर पर साक्ष्यों व तर्कों का निर्वचन नहीं किया जा सकता। अत: फिलहाल दोनों आरोपियों को एक बार फिर अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

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