
छतरपुर। शासन द्वारा पटाखा, आतिशबाजी संबंधी सामग्री हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विस्फोटक सामग्री पटाखा का उत्पादन, विक्री, भंडार भीड़भाड़ वाले स्थान, बाजारों या रिहायशी इलाकों में ना किया जाए, इन स्थानों में उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इस हेतु सुरक्षित स्थान निर्धारित किए गए हैं। दुकानदारों को दुकानों के निर्माण, सुरक्षा उपकरणों अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में संबंधित व दुकानदार को जिम्मेदार माना जाएगा एवं कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।थाना गढ़ी मलहरा पुलिस को सोमवार की शाम बाजार के पास आतिशबाजी सामग्री के भंडारण होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंची, विभिन्न प्रकार के पटाखे सहित आतिशबाजी सामग्री कीमत करीब तीस हजार रूपए जप्त की गई। अवैध भंडारण करने वाले आरोपी विनोद कुमार गुप्ता पिता मातादीन गुप्ता निवासी वार्ड क्रमांक 4 कस्बा गढ़ी मलहरा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही की गई।








