छतरपुर। बहला फुसला कर नाबालिग को भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमति निशा गुप्ता, बिजावर के न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 20.08.2021 को पीडि़ता के पिता ने थाना किशनगढ़ उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 19.08.2021 को रात्रि करीबन 11 सभी लोग खाना खाकर सो गये। रात करीबन 2 बजे उसकी पत्नी ने देखा कि पीडि़ता अपने बिस्तर पर नहीं थी। घर के दरवाजे खुले थे तब उसकी पत्नी ने उसे जगाकर बताया तब पीडि़ता को मोहल्ले व गांव में तथा रिश्तेदारियो में पता किया जो नहीं मिली। उसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना किशनगढ़ में गुम इंसान का प्रकरण दर्ज किया गया। दौरान विवेचना फरियादी एवं गवाहान के कथन लिये गये। दिनांक 18.11.2021 को पीडि़ता के दस्तयाब होने पीडि़ता का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं कथन लेख किये गये जिसमें उसने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसला कर भगा ले गया था एवं उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता के कथनों के आधार पर प्रकरण में धारा 376(2) भादंवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। प्रकरण की समस्त विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।अभियोजन की ओर से एडीपीओ/विशेष लोक अभियोजक अजय प्रताप सिंह बुंदेला ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमति निशा गुप्ता, बिजावर के न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।








