
टीकमगढ़। मंडी में एसडीएम लोकेन्द्र सिंह सरल की सनसनीखेज कार्रवाई के आज दूसरे दिन भी व्यापारियों में सुगबुगाहट बनी रही। बीते रोज हुई बढ़ी कार्रवाई के बाद मंडी में आए किसानों का गेहूं खरीदने में व्यापारियों ने ढील दिखाई। कहा जा रहा है कि किसान भी अपना गेहूं सोसायटियों के स्थान पर मंडी में बेंचना चाह रहे हैं, लेकिन पिछले दो दिनों से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना है कि गेहूं की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। एसडीएम श्री सरल का कहना है कि प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर कार्यालय भेजा जाएगा, जहां से ही कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति टीकमगढ़ में बीते रोज एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों द्वारा की गई छापामारी के दौरान 61 ट्रकों को जप्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई। जप्त किए गए ट्रकों को मंडी के सुपुर्द किया गया था। इस संबन्ध में मंडी सचिव ने आदेश जारी कर ट्रकों के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि समस्त ट्रान्सपोटर एवं वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि रैक से संबंधित जिन लोड वाहनों को खाद्य विभाग टीकमगढ़ द्वारा कृषि उपज गेंहूं से भरे वाहनों को जप्त कर मंडी के सुपुर्द किया गया है, उन वाहनों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। इन ट्रकों को खाली करने या फिर अन्य किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 26 मार्च 25 को जारी आदेश में कहा है कि मंडी के सुपुर्द कुल 61 ट्रक किए गए हैं, जिनमें वाहन नंबर एमपी 07 एचबी1923, एमपी 16 एच 2018, एमपी 22भ्2139, एमपी 22 एच 0879, एमपी 09 एचजी 3059, यूपी 90 टी 1288, यूपी 94 टी 3746, एमपी 09 एचजी 3039, एमपी 09 एचजी 4987, एमपी 09 एचजी 6313, एमपी 33 एच 1641, एमपी 09 एचजी 0413, एमपी 20 एचबी 4459, एमपी 33 एच 1641, एमपी 04 एचई 1222, एमपी 09 एचजी 0820, एमपी 09 एचजी 2613, एमपी 16 एच 2107, एमपी 16 एच 1557, एमपी 07 एचबी 2838, एमपी 36 एचओ 0170, एमपी 09 एचजी 8759, एमपी 20 एचबी 2427, एमपी 17 एचएच 3255, एमपी 09 एचजी 8213, एमपी 36 एचओ 0647, एमपी 09 एचजी 6538, एमपी 09 एचजी 0301 के नाम शामिल हैं। इसी प्रकार ट्रक नंबर एमपी 16 एच 0450, यूपी 94 टी 6206, एमपी 16 एच 0944, एमपी 33 एच 3099, एमपी एमपी 16 एच 0930, एमपी 16 एच 0745, एमपी 16 एच 0732, एमपी 20 एचबी 4289, एमपी 20 एचबी 5316, एमपी19 एचए 4289, एमपी 09 एचएच 8886, एमपी 07 एचबी 1927, एमपी 16 एच 0210, एमपी 16 एच 1034, एमपी 09 एचजी 1566, यूपी 94 टी 6647, एमपी 07 एचबी 1592, एमपी 15 जी1499, यूपी 93 टी 9226, एमपी 16 एच 0946, एमपी 09 एचजी 4421, एमपी 09 एचएफ 8866, एमपी 20 एचबी 2199, एमपी 20 एचबी 5201, एमपी 09 एचजी 5339, एमपी 16 एच 1144, एमपी 09 एचएफ 9248, एमपी 20 एचबी 2612, एमपी 16 एच 0723, एमपी 35 एचए 1152, एमपी 53 एचए 1377, एमपी 16 एच 1918 एवं एमपी 20 एचबी 5322 शामिल हैं। कहा गया है कि उपरोक्तानुसार समस्त वाहन मंडी प्रांगण में रैक प्वांइन्ट पर यथा स्थिति खड़े रहेंगे। कोई भी वाहन खाली नहीं होगा। अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी के द्वारा वाहन में लोड कृषि उपज गेंहूं से छेड़छाड़ की गई है, नियमानुसार दोषियों पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।








